सीबीडीटी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे मामले में, व्यक्ति अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने, या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होगा, और ऐसी विफलता के लिए आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
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